Sat Fera Samuh Lagna Yojana...
उद्देश्य :- समाज में अनावश्यक खर्चों को रोकना।
शादी - ब्याह जैसे सामाजिक अवसरों पर लोग जाहिर तौर पर अनावश्यक खर्च करते हैं। ऐसे मौके पर वे कर्ज में डूबकर भी खर्च करते हैं और फिर आर्थिक तंगी झेलते हैं। यदि लोग सामूहिक विवाह की प्रथा को अपना लें तो व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है। इसी लिए सात फेरा सामूहिक विवाह योजना जारी की हे।
विवाह की कंकोत्री
सामूहिक विवाह नियोजकों द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र
दुल्हन के पिता का आय प्रमाणपत्रआयु प्रमाण पत्र (स्कूल लिविंग,जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र)
जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बेंक खाता की बूक
संस्था के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
सभी डोकयुमेन्ट स्पष्ट और दिखाई देने वाले होने चाइहे। फॉर्म को फिल करने के बाद कहीं भी जमा नहीं करना हे।
आगे के फॉर्म सु आवेदन से जुड़ी माहिती आपके फोनमे SMS या ई-मेल आईडी पे आएगी। इस तरह की बहुत सारी योजनाए हे जिसे सहायता मिल सकती हे। ई - समाज कल्याण पोर्टल मे सभी माहिती सपूर्ण तरह से मिल जाएगी। डोकयुमेन्ट की सूची,उद्देश,नियम और शर्तें, वे सब पढ़ के ऑनलाइन आवेदन करे। खास याद रखे की रजिस्ट्रेशन भरी हुई माहिती सुधार नहीं सकते। जेसे की जाती,आधार कार्ड नंबर,मोबाइल नंबर,ई-मेल ID ये सब मे सुधार नहीं कर पाएगे। इसलिए सभी माहिती सावधानी से भरे, फिर सबमीट करे।
पात्रता मापदंड :-
इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति (गुजरात राज्य के मूल निवासी) को ही मिलता है।
विवाह के समय लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
पुनर्विवाह की स्थिति में इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
सहायता के लिए विवाह के दो वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली लाभार्थी कन्याएँ सात फेरे सामूहिक विवाह योजना एवं कुँवरबाई मातृ योजना की सभी शर्तों को पूरा करने पर दोनों योजनाओं के तहत लाभ की पात्र होंगी।
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नवविवाहित जोड़ों को 12,000/- रूपये तथा प्रति जोड़े को 3000/- रूपये (अधिकतम 75,000/- रूपये) की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
यह फॉर्म ई समाज कल्याण पोर्टल पे ऑनलाइन भरा जाता हे। ऑनलाइन फॉर्म की लिंक ओफिशयल पे दी गई हे। वेब साइट पे जाके सबसे पहेले रजिस्ट्रेशन करे। रजिस्ट्रेशन के बाद सात फेरा सामूहिक विवाह योजना पे क्लिक कर के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। सबसे पहेले संस्था की जानकारी देनी हे। संस्था का पूरा नाम,ऐड्रेस, जिल्ला,तहसील का नाम लिखना हे। संस्था का मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर टाइप कर लिखना हे। संस्थान की स्थापना की तिथि,संस्थान की वेबसाइट का नाम,संगठन की ई-मेल आईडी,संस्था का फैक्स नंबर ये सब भी माहिती लिखनी हे। पंजीकरण के विवरण मे संगठन वर्तमान में किस कानून के तहत पंजीकृत है ?,पंजीकरण संख्या,पंजीकरण की तारीख,किस जिले में पंजीकृत है ?,विधान और पंजीकरण विवरण, ये सभी डिटेल्स लिखनी हे। आवेदन मे समूहिक विवाह का नाम लिखना हे।
दम्पत्ति सहायता प्राप्त करने वाला आवेदन पत्र :-
विवाह के समय लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
पुनर्विवाह की स्थिति में इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
सहायता के लिए विवाह के दो वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली लाभार्थी कन्याएँ सात फेरे सामूहिक विवाह योजना एवं कुँवरबाई मातृ योजना की सभी शर्तों को पूरा करने पर दोनों योजनाओं के तहत लाभ की पात्र होंगी।
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नवविवाहित जोड़ों को 12,000/- रूपये तथा प्रति जोड़े को 3000/- रूपये (अधिकतम 75,000/- रूपये) की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
संस्था को सहायता प्राप्त करने वाला आवेदन पत्र केसे भरे ?
यह फॉर्म ई समाज कल्याण पोर्टल पे ऑनलाइन भरा जाता हे। ऑनलाइन फॉर्म की लिंक ओफिशयल पे दी गई हे। वेब साइट पे जाके सबसे पहेले रजिस्ट्रेशन करे। रजिस्ट्रेशन के बाद सात फेरा सामूहिक विवाह योजना पे क्लिक कर के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। सबसे पहेले संस्था की जानकारी देनी हे। संस्था का पूरा नाम,ऐड्रेस, जिल्ला,तहसील का नाम लिखना हे। संस्था का मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर टाइप कर लिखना हे। संस्थान की स्थापना की तिथि,संस्थान की वेबसाइट का नाम,संगठन की ई-मेल आईडी,संस्था का फैक्स नंबर ये सब भी माहिती लिखनी हे। पंजीकरण के विवरण मे संगठन वर्तमान में किस कानून के तहत पंजीकृत है ?,पंजीकरण संख्या,पंजीकरण की तारीख,किस जिले में पंजीकृत है ?,विधान और पंजीकरण विवरण, ये सभी डिटेल्स लिखनी हे। आवेदन मे समूहिक विवाह का नाम लिखना हे।
इस फॉर्म मे कन्या के पिता पूरा नाम लिखना हे। फिर उनकी वार्षिक आय लिखनी अंक मे लिखनी हे। पिता का पूरा ऐड्रेस और फोन नंबर लिखना हे। बाद मे कन्या ने जिस युवक के साथ विवाह किया उसका नाम लिखना होगा। युवक के पिता का नाम भी लिखना हे। युवक की जाति भी बतानी हे। युवक की जन्म तिथि लिखे। विवाह की तारीख लिखे पड़ेगी फिर विवाह का स्थल लिखे। विवाह कराने वाली संस्था का नाम भी लिखना होगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो संस्था का हे वो लिखना हे।
प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ :-
विवाह की कंकोत्री
सामूहिक विवाह नियोजकों द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र
दुल्हन के पिता का आय प्रमाणपत्रआयु प्रमाण पत्र (स्कूल लिविंग,जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र)
जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बेंक खाता की बूक
संस्था के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
सभी डोकयुमेन्ट स्पष्ट और दिखाई देने वाले होने चाइहे। फॉर्म को फिल करने के बाद कहीं भी जमा नहीं करना हे।
आगे के फॉर्म सु आवेदन से जुड़ी माहिती आपके फोनमे SMS या ई-मेल आईडी पे आएगी। इस तरह की बहुत सारी योजनाए हे जिसे सहायता मिल सकती हे। ई - समाज कल्याण पोर्टल मे सभी माहिती सपूर्ण तरह से मिल जाएगी। डोकयुमेन्ट की सूची,उद्देश,नियम और शर्तें, वे सब पढ़ के ऑनलाइन आवेदन करे। खास याद रखे की रजिस्ट्रेशन भरी हुई माहिती सुधार नहीं सकते। जेसे की जाती,आधार कार्ड नंबर,मोबाइल नंबर,ई-मेल ID ये सब मे सुधार नहीं कर पाएगे। इसलिए सभी माहिती सावधानी से भरे, फिर सबमीट करे।
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